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अदेय छुट्टी (Leave Not Due) : नियम और शर्तें

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 235 के तहत स्थायी सरकारी सेवक को अदेय छुट्टी (Leave Not Due) देय है। निवृत्ति

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शिशु देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) का नया नियम और नई शर्तें

झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार अवयस्क संतान वाली सरकारी महिला सेविका को सम्पूर्ण सेवाकाल में दो संतान तक का लालन-

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अवकाश (Leave) कितने प्रकार के होते?

झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार राज्य के सभी सरकारी सेवकों को 14 से अधिक प्रकार का अवकाश (Leave) दिया जाता

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