झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी सेवकों और सेवानिवृत्त कर्मियों तथा परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों को सम्मिलित रूप से 5,00,000/- (पाँच लाख) प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जायेगा। इस बीमा का वार्षिक प्रीमियम 6000 रूपया है। सरकारी सेवकों को प्रति महीना 500 रूपया की दर से मासिक बिल में मेडिकल भत्ता के रूप में कटौती की जाएगी। सरकारी सेवक और सेवानिवृत्त कर्मी अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी Online उपलब्ध आवेदन प्रपत्र में सभी सूचनाओं को अंकित कर Submit कर सकते है।
इस योजना का लाभ के लिए झारखण्ड राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा योजना में नामांकन की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की गयी है। पूर्व में नामांकन से वंचित सभी राज्य कर्मी ऑनलाइन आवेदन सब्मिट कर सकते है। विभाग द्वारा इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।
झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना में कौन लाभ पा सकते है?
विभागीय संकल्प संख्या-185 (13) दिनांक 31-07-2023 द्वारा निर्गत संकल्प में निहित प्रावधान अन्तर्गत निम्नांकित लाभुक आच्छादित हैं:-
- राज्य विधानसभा के वर्तमान माननीय सदस्य और राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी व सेवानिवृत्त कर्मी।
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु यथा निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर निम्न वर्णित विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य / पदाधिकारी / कर्मी सम्मिलित हो सकते है:-
- राज्य विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य ।
- अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत और सेवानिवृत्त एवं राज्य की अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त पदाधिकारी तथा कर्मचारी ।
- राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड , निगम, संस्थान और संस्था में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त नियमित कर्मी ।
- राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में नियमित कार्यरत तथा सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मी।
झारखण्ड राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य सरकार अपने कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा करेगी। इसके लिए दोबारा नामांकन प्रक्रिया शुरू की है। सरकारी सेवक और सेवानिवृत्त कर्मी निम्न प्रक्रिया को अपनाकर Online आवेदन सबमिट कर सकते है:-
- झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (SAS) के नये आधिकारिक वेबसाइट में जाकर सभी सूचनाओं को सही भरकर सबमिट करना है। आधिकारिक लिंक नीचे प्रदान की जा रही है।
- Online Submit किये हुये आवेदन प्रपत्र को Download करके उसके हार्डकॉपी में अंकित सभी सूचनाओं का सत्यापन कार्यरत सेवकों के मामले में उनके संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) या कार्यालय प्रधान से कराकर पुनः झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (SAS) के आधिकारिक Website पर Upload करना है।
- संबंधित कार्यालय प्रधान या निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) के स्तर से सत्यापन करायें जाने में कठिनाई होने की स्थिति में किसी जिले के कार्यापालक दण्डाधिकारी (Executive Magistrate) के समक्ष शपथ-पत्र (Affidavit) के माध्यम से सत्यापन कराया जा सकता है।
- बोर्ड या निगम या संस्था के नियमित कार्यरत सेवकों और सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में संबंधित बोर्ड या निगम या संस्था के एम०डी० या सी०एम०डी० या कार्यालय प्रधान के द्वारा सत्यापन करना होगा।
- राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में नियमित कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मामले में संबंधित कार्यालय प्रधान या निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) के द्वारा सत्यापन कराया जाना है।
झारखण्ड राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु जिन कर्मियों या सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के Website पर पूर्व में Enrollment कर लिया गया है, उन्हें पुनः Enrollment करने की आवश्यकता नहीं है।
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स्वास्थ्य बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?
सभी राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करके अपने और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पंजीकृत करने होंगे।
क्रम संख्या | आधिकारिक पोर्टल | लिंक (Website) |
---|---|---|
1 | झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी | https://jsassha.in |
2 | झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (SAS) | https://employeeswasthyabima.jharkhand.gov.in |
3 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) | http://jrhms.jharkhand.gov.in |
सारांश
झारखण्ड सरकार अपने राज्य कर्मियों और सेवानिवृत कर्मियों का और उनके परिवार के लिए 5 लाख का बीमा का प्रावधान किया है। इसके लिए सरकारी सेवकों के सैलरी से सालाना 6000 रूपया कटौती करके बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जायेगा। सेवानिवृत कर्मी अपना बीमा राशि का प्रीमियम खुद भुगतान करेंगे।
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