झारखण्ड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत पूरे सेवा अवधि में तीन वित्तीय उन्नयन (financial upgradation) का प्रावधान किया गया है। यह 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद दिया जाता है। एक ही ग्रेड वेतन में लगातार 10 वर्षों की नियमित सेवा के उपरान्त इस योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ पा सकते है।
आसान शब्दों में कहें तो इस योजना के तहत जब कभी कोई सरकारी सेवीवर्ग एक ही लेवल -वेतन में लगातार काम करता रहता है और इस दौरान प्रमोशन नहीं होता है तो उसे 10 वर्ष की अवधि के बाद ऑटोमैटिक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाता है।
झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981/वि०, दिनांक 01-09 -2009 के अनुसार राज्य कर्मियों को निहित प्रावधानों एवं शर्तों के तहत दस, बीस और तीस वर्षों की सेवा उपरान्त MACP योजना के अनुसार वित्तीय उन्नयन (फाइनेंशियल अपग्रेडेशन) का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
MACP का फुल फॉर्म क्या है?
MACP – Modified assured Career Progression (मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन) हिंदी में इसको सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना कहते है।
MACP योजना से क्या लाभ है?
झारखण्ड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत समस्त सेवा काल में तीन वित्तीय उन्नयन का लाभ देय है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को पूरे सेवा काल में तीन बार फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। इस फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के बाद राज्य के सरकारी नियमित कर्मचारी को नए ग्रेड वेतन के तहत सैलरी मिलती है, जो प्रमोशन से मिलने वाले वित्तीय लाभ के बराबर होता है।
MACP योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकत्तम वेतन बैंड IV में 10,000 रुपये ग्रेड वेतन तक अनुमान्य है। इसके अंतर्गत वित्तीय उन्नयन क्रमिक ग्रेड वेतन की सूचि में ठीक अगला उच्चत्तर ग्रेड वेतन, जो वित्त विभाग के संकल्प 660 /28-02-2009 की अनुसूची 1 में अनुशंसित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन है, के अनुसार दिया जायेगा।
सरकारी कर्मियों के लिए MACP योजना के लाभ को सरल भाषा में ऐसे समझें:- यदि झारखण्ड का कोई सरकारी सेवक PB-1 में ग्रेड वेतन 1900 के पद पर सीधी नियुक्ति द्वारा योगदान करते है एवं 10 वर्षों की सेवा उपरान्त कोई प्रमोशन नहीं मिलती है, तो उस सरकारी सेवक को MACP (Modified assured Career Progression) योजना के तहत ठीक अगला उच्चत्तर ग्रेड वेतन 2000 में वित्तीय उन्नयन देय होगा। इस उन्नयन के साथ एक वेतन वृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अंतर की राशि (100 रूपया ) को जोड़कर निर्धारित किया जायेगा।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मंगरा को लेवल 2 के तहत वेतन प्राप्त है। यदि मंगरा 10 साल तक इसी लेवल में काम करता है और उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, ऐसे में उन्हें MACP योजना के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करके लेवल 3 में अपग्रेड कर दिया जाएगा। मंगरा को 15 साल में प्रमोशन मिल जाता है तो उसको प्रोन्नति का वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने पहले ही 10 साल पूरा होने पर MACP के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ ले चुका है।
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शिक्षकों को MACP योजना से क्या फायदा है?
शिक्षकों की प्रोन्नति में अनेक बाधाएं है। ग्रेड-4 हो या ग्रेड 7, इन सभी में प्रोन्नति की आस लगाए शिक्षक सेवानिवृत हो जाते है। इन्ही बाधाओं का समाधान के लिए शिक्षकों को MACP की आवश्यकता है। MACP योजना से बिना प्रोन्नति का भी 10 , 20 और 30 वर्षों में तीन बार वित्तीय उन्नयन होगी।
झारखण्ड में MACP योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन लाभों की स्वीकृति सामान्य प्रमोशन मानकों और नियमों के अधीन देने का प्रावधान किया गया है। प्रमोशन नियम की भाँती MACP योजना में आरक्षण और रोस्टर नहीं है। इसका लाभ सेवा के 10 वर्ष पूरा होते ही सभी योग्य शिक्षकों को चाहे वह सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के हो सामान रूप से मिलेगा।
शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पद सृजन की आवश्यकता नहीं है । वर्तमान 1993 नियमावली के तहत ग्रेड -7 में प्रमोशन पाने के लिए रिक्त पद के समतुल्य को ही प्रमोशन दिया जा सकता है। ग्रेड-4 में प्रोन्नति के लिए उस विषय की रिक्त इकाई पर ही सम्बंधित विषय के योग्य शिक्षक पात्रता रखते है। अंतरजिला स्थानांतरित शिक्षक वरीयता खो देते है जिसके कारण उन्हें वरीय होते हुए भी कनीय हो जाते है। MACP योजना लागू होने से ऐसे शिक्षकों की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।
सारांश
MACP योजना के तहत प्रमोशन से मिलने वाले वित्तीय लाभ के बराबर, बिना प्रमोशन के भी उतना ही लाभ मिलता है। झारखण्ड राज्य के नियमित सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा का प्रत्येक 10 साल पूरा होने के बाद समस्त सेवाकाल में तीन बार तक इस योजना से वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। झारखण्ड के शिक्षकों को भी इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी है क्योकि राज्य के प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति की आस में नियुक्ति तिथि से सेवाकाल की अंतिम तिथि तक एक ही वेतन लेवल पर सेवानिवृत हो जाते है।
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