स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सभी स्थायी सरकारी सेवकों हेतु मानव संपदा पोर्टल (HRMS) पर ऑनलाईन छुट्टी प्रबंधन मॉड्यूल को अपनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ऑनलाइन छुट्टी नियम (Online Leave Rules) शिक्षा विभाग के सभी स्थायी सरकारी सेवकों के लिए लागू होगी।
इसके तहत निम्नलिखित स्थायी सरकारी सेवक शामिल होंगे :-
- क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक,
- जिला शिक्षा पदाधिकारी,
- जिला शिक्षा अधीक्षक,
- आरईओ,
- बीईईओ एवं अन्य पदाधिकारी,
- उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या शिक्षक,
- मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या शिक्षक,
- प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक या शिक्षक, एवं
- सभी शिक्षकेत्तर कर्मी।
वर्तमान में ऑनलाइन छुट्टी नियम (Online Leave Rules ) के तहत प्राथमिक व मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक ई- विद्यावाहिनी (evv )के पोर्टल पर ऑनलाइन छुट्टी लेते है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापकों का अवकाश की स्वीकृत्ति दी जाती है। सहायक शिक्षकों की छुट्टी की स्वीकृति प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन दी जाती है।
छुट्टी का प्रकार
ऑनलाईन प्रबंधन प्रणाली में शिक्षा विभाग में सामान्यतः उपभोग की जाने वाली सभी छुट्टी की श्रेणियों के साथ-साथ झारखंड सेवा संहिता में वर्णित अन्य छुट्टी की श्रेणियां सम्मिलित हैं, जो निम्नवत् हैं-
क्र.सं. | छुट्टी का प्रकार | क्र.सं. | छुट्टी का प्रकार |
---|---|---|---|
1 | आकस्मिक छुट्टी | 8 | मातृत्व छुट्टी |
2 | उपार्जित छुट्टी | 9 | पितृत्व छुट्टी |
3 | आधे वेतन पर छुट्टी | 10 | असाधारण छुट्टी |
4 | रूपांतरित छुट्टी | 11 | अध्ययन छुट्टी |
5 | क्षतिपूर्ति छुट्टी | 12 | चिकित्सा छुट्टी |
6 | निरोधा छुट्टी | 13 | विशेष अशक्तता छुट्टी |
7 | विशेष आकस्मिक छुट्टी | 14 | अदेय छुट्टी |
ऑनलाइन छुट्टी नियम (Online Leave Rules) की शर्तें
विद्यालय स्तर पर सभी श्रेणी के स्थायी सरकारी सेवकों (शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी) के लिए ऑनलाइन छुट्टी स्वीकृत करने हेतु छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार एवं शर्तों को निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-
(i) प्रधानाध्यापक (+2 / माध्यमिक विद्यालय )
इसके छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक है। प्रधानाध्यापक (+2 / माध्यमिक विद्यालय ) का आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, मातृत्व छुट्टी और 30 दिनों तक की अवधि हेतु अन्य छुट्टी श्रेणियों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छुट्टी की स्वीकृति देंगे जबकि 30 दिनों से अधिक अवधि हेतु अन्य छुट्टी श्रेणियों के लिए प्रधानाध्यापक (+2 / माध्यमिक विद्यालय ) का छुट्टी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक द्वारा ऑनलाइन स्वीकृत किये जायेंगे।
(ii) शिक्षक (+2 / माध्यमिक विद्यालय ) (TGT/PGT/ प्रयोगशाला सहायक )
ऑनलाइन छुट्टी नियम के तहत इसके छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा पदाधिकारी है। शिक्षक (+2 / माध्यमिक विद्यालय ) (TGT/PGT/ प्रयोगशाला सहायक ) का प्रधानाध्यापक द्वारा आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, मातृत्व छुट्टी की स्वीकृति प्रदान करेंगे, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों की छुट्टी का स्वीकृति देंगे।
(iii) शिक्षकेत्तर कर्मी (+2 / माध्यमिक विद्यालय )
इसका भी छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा पदाधिकारी है। आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, मातृत्व छुट्टी और 30 दिनों तक की अवधि हेतु अन्य छुट्टी श्रेणियों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 30 दिनों से अधिक अवधि हेतु अन्य छुट्टी श्रेणियों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छुट्टी स्वीकृत की जाएगी।
(iii ) शिक्षक (मध्य विद्यालय)
ऑनलाइन छुट्टी नियम के तहत इसका छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक है। शिक्षक (मध्य विद्यालय) का आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, मातृत्व छुट्टी की स्वीकृति प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा ऑनलाइन प्रदान करेंगे । 60 दिनों तक की अवधि हेतु अन्य छुट्टी श्रेणियों के लिए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी और 60 दिनों से अधिक अवधि हेतु अन्य छुट्टी श्रेणियों के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा छुट्टी स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
(iv) शिक्षक (प्राथमिक विद्यालय)
इसके छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक है। शिक्षकों का आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, मातृत्व छुट्टी प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसी प्रकार 60 दिनों तक की अवधि हेतु अन्य छुट्टी श्रेणियों के लिए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाएगी जबकि 60 दिनों से अधिक अवधि हेतु अन्य छुट्टी श्रेणियों के लिए शिक्षकों की छुट्टी को जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति दी जाएगी।
(v) प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक (प्राथमिक विद्यालय )
ऑनलाइन छुट्टी नियम (Online Leave Rules) के तहत प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक (प्राथमिक विद्यालय ) का छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEEO ) और जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE ) है। आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, मातृत्व छुट्टी या 60 दिनों तक की अवधि हेतु अन्य छुट्टी श्रेणियों के लिए प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक (प्राथमिक विद्यालय ) का छुट्टी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। 60 दिनों से अधिक अवधि हेतु अन्य छुट्टी श्रेणियों के लिए प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक (प्राथमिक विद्यालय ) का छुट्टी जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
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छुट्टी स्वीकृत और अस्वीकृत की अवधि
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 2126 को जारी करके मानव सम्पदा पोर्टल पर सभी सरकारी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन छुट्टी की आवेदन को प्राधिकार द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत करने की अवधि निर्धारित की गई है। छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार को इस समय – सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। इस निमित्त निम्नवत समय-सीमा निर्धारित की गई है:-
छुट्टी प्रारंभ होने या आवेदन करने के दो दिनों के अंदर, जो पहले हो | छुट्टी से 02 दिन पहले या आवेदन के 07 दिनों के अंदर, जो पहले हो | आवेदन देने के 07 दिनों के अंदर |
---|---|---|
आकस्मिक छुट्टी | उपार्जित छुट्टी | असाधारण छुट्टी |
क्षतिपूर्ति छुट्टी | आधे वेतन पर छुट्टी | अध्ययन छुट्टी |
निरोधा छुट्टी | रूपांतरित छुट्टी | चिकित्सा छुट्टी |
विशेष आकस्मिक छुट्टी | मातृत्व छुट्टी | विशेष अशक्तता छुट्टी |
पितृत्व छुट्टी | अदेय छुट्टी | |
ऑनलाइन छुट्टी नियम (Online Leave Rules) के तहत यदि छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार द्वारा उस आवेदन पर कोई करवाई नहीं की जाती है ऐसी स्थिति में उस आवेदन का क्या होगा जिस छुट्टी के लिए शिक्षक ऑनलाइन आवेदन सबमिट किये है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अधिसूचना जारी करके उपरोक्त समस्या के निदान हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किये है :-
- यदि यह पाया जाता है कि छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्धारित समय-सीमा के अंदर छुट्टी आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो छुट्टी आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा।
- छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार नियमित रूप से छुट्टी आवेदनों पर कार्रवाई करे ।
- यदि यह पाया जाता है कि छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार द्वारा लगातार 03 बार निर्धारित समय-सीमा के अंदर छुट्टी आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, छुट्टी स्वीकृति 4 प्राधिकार के नियंत्री पदाधिकारी को मानव संपदा प्रणाली (HRMS) के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी।
- छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार के अवकाश में रहने के कारण छुट्टी आवेदन पर निर्धारित समयावधि में कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में उक्त आवेदन को कार्रवाई हेतु वरीय अधिकारी को भेजा जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालयों के सदृश्य मामलों में छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का वहन कर रहे प्रभारी पदाधिकारी को छुट्टी का आवेदन कार्रवाई हेतु निश्चित रूप से भेजा जाएगा।
- छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार के अवकाश में रहने की स्थिति में आवेदित छुट्टी आवेदन को आवेदन की तिथि को ही कार्रवाई हेतु संबंधित कार्यवाहक अधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा।
- एक बार जब छुट्टी आवेदन को संबंधित अधिकारी को कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया जाता है, तो इस संबंध में संबंधित छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार पर लागू नियम और दिशा-निर्देश संबंधित कार्यवाहक अधिकारी पर भी लागू होंगें ।
- छुट्टी हेतु समर्पित आवेदन में आवेदन समर्पित करने की तिथि निश्चित रूप से अंकित होनी चाहिए तथा प्राप्तकर्ता लिपिक द्वारा भी आवेदन प्राप्ति की तिथि अंकित करना अनिवार्य है। बिना दिनांक के छुट्टी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
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सारांश
मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन छुट्टी नियम (Online Leave Rules) के तहत सभी स्थायी सरकारी शिक्षकों का एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का अवकाश स्वीकृत करने का नियम बनाया गया है। HRMS पर ऑनलाईन छुट्टी प्रबंधन मॉड्यूल को अपनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। शिक्षकों के लिए मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन छुट्टी लेने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। उक्त ऑनलाईन छुट्टी प्रबंधन मॉड्यूल के सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में अभी देरी है।
वर्तमान में शिक्षकों को evv पोर्टल से छुट्टी मिलती है। ऑनलाइन छुट्टी नियम (Online Leave Rules) पूरी तरह से लागू हो जाने पर शिक्षकों को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ई-सर्विस बुक में आटोमेटिक सभी प्रकार के लेखा अंकित हो जायेंगे। सेवा निवृति के पश्चात एक क्लिक में सारे दस्तावेज उपलब्ध हो जायेंगे जिसे सभी प्रकार के पावना का लाभ एक मुश्त और ससमय मिलेंगे।