अर्द्ध वेतन अवकाश का नियम(Rule of half pay leave): झारखण्ड- बिहार सेवा संहिता के नियम 232 के अनुसार सरकारी सेवक द्वारा प्रत्येक एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें आधे वेतन में अवकाश देने का प्रावधान है।
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अर्द्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave Jharkhand / Bihar Rules) की शर्तें:-
छुट्टी स्वीकृत करने की शर्त यह है की इसकी स्वीकृति के पूर्व प्राधिकार संतुष्ट हो लें की सरकारी सेवक छुट्टी के बाद पुनः ड्यूटी पर योगदान करेंगे। इसकी शर्तें निम्नांकित है :-
- उत्कृष्ट सेवा के सरकारी सेवकों को यह छुट्टी वर्ष में 20 दिन मिलेगी।
- निचली सेवा के सरकारी सेवकों को यह छुट्टी वर्ष में 15 दिन मिलेगी।
- बीच -बीच में सेवाकाल में उपार्जित छुट्टी ली गयी है तो भी यह छुट्टी निजी कार्य या चिकित्सा प्रमाण पत्र पर देय है।
- सेवा पुस्तिका में इस छुट्टी की गणना करते हुए दर्ज की जाएगी। यह गणना प्रपत्र-1 में की जाएगी जो सेवा पुस्तिका के अंतिम पृष्ट में संलग्न होगी।
- गणना के अनुसार सरकारी सेवक छुट्टी का उपभोग कर सकते है। छुट्टी उपभोग करने की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है।
- झारखण्ड – बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है।
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