स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य के कार्यरत , सेवानिवृत्त कर्मियों और पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलोक में स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड सरकार ने संकल्प जारी करके राज्य सरकार के सभी कर्मियों को माह मार्च 2025 के वेतन विपत्र के माध्यम से नियत चिकित्सा भत्ता 1000 रु. प्रतिमाह के स्थान पर 500 रु. प्रतिमाह प्रदान करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत लाभुकों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। अब 25 प्रकार के गंभीर रोगों का होगा मुफ्त में इलाज होगा। इसमें वार्षिक 6000 रुपये की प्रीमियम से गंभीर बिमारियों की चिकित्सा पर 5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त अधिसीमा अर्थात कुल 10 लाख रुपये की अधिसीमा तक की चिकित्सा पर हुए व्यय का वहन किया जायेगा।
आश्रितों का शर्त
वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति माह 1000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को रु. 500 प्रतिमाह की दर से वर्तमान में कुल 6000 (छः हजार) रुपया वार्षिक प्रीमियम की राशि की कटौती कर ली जायेगी । बीमा हेतु प्रीमियम की राशि समय-समय पर विभाग के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। इस योजना के लाभुक हो जाने के उपरांत भी राज्य सरकार के द्वारा ऐसे सभी सरकारी कर्मियों को देय चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह रु.1000 में से 500 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओ०पी०डी० / जॉच / दवा आदि हेतु पूर्ववत् किया जाएगा। उक्त के अनुरूप माह मार्च 2025 के वेतन विपत्र के माध्यम से 1000 रु. प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के स्थान पर 500 रु. प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभुक वर्ग को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। केटेगरी ए, बी और सी । तीनों श्रेणियों के आश्रितों के लिए एक जैसी शर्तें रखी गयी है, जैसे :-
➧ पति या पत्नी या पुत्र या वैध दत्तक पुत्र ( 25 वर्ष की आयु तक बशर्तें बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित या विधवा या परित्यक्ता पुत्री ) नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता (पेंशनर के मामले में प्रतिमाह रू० 9000/- और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत ( से कम पेंशन प्राप्त करने वाले)।
➧ दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। महिला कर्मियों के मामले में माता – पिता अथवा सास-ससुर में से कोई एक पक्ष ही आश्रित की श्रेणी में होंगे।
➧ पति-पत्नी दोनों के राज्य सरकार के कर्मी होने की स्थिति में दोनों एक दूसरे को आश्रित की श्रेणी में नहीं दर्शा सकते है तथा उनके बच्चे दोनों में से किसी एक के ऊपर ही आश्रित माने जायेंगे।
वार्षिक प्रीमियम का नियम
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मार्च 2025 से प्राप्त होगा। वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति माह 1000 रूपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को रू. 500 /- प्रतिमाह की दर से वर्त्तमान में कुल 6000 / – (छः हजार) रूपया वार्षिक प्रीमियम की राशि की कटौती कर ली जायेगी । बीमा हेतु प्रीमियम की राशि समय – समय पर विभाग के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा । इस योजना के लाभुक हो जाने के उपरांत भी राज्य सरकार के द्वारा ऐसे सभी सरकारी कर्मियों को देय चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह रू. 1000 /- में से 500/-रूपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओ०पी०डी० / जॉच/दवा आदि हेतु पूर्ववत् किया जाएगा। उक्त के अनुरूप माह मार्च 2025 के वेतन विपत्र के माध्यम से 1000/ रू. प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के स्थान पर 500 / रू० प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा ।
सेवानिवृत कर्मी, पारिवारिक पेंशन प्राप्त एवं उनके आश्रितों के लिए वर्त्तमान में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की राशि रू0 6000/- (छः हजार) रूपये का एकमुश्त भुगतान उनके द्वारा स्वयं Payment Gateway के माध्यम से करने का नियम बनाया गया है ।
State Employees Health Insurance Scheme का लाभ कैसे मिलेगा ?
शिक्षक सहित राज्य के सभी कर्मी द्वारा पूर्व में ऑनलाइन पंजीयन किया गया है। कुछ तकनिकी खामियां या जानकारी के अभाव में त्रुटि रह गई है। इसलिए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है की पुनः और एक बार वेब पोर्टल पर पंजीयन कराया जायेगा। वर्तमान में कार्यरत शिक्षक या कर्मचारी या सरकारी पदाधिकारी के आवेदन प्रपत्र को सम्बंधित डीडीओ द्वारा ऑनलाइन वेलिडेशन का कार्य किया जायेगा। इस प्रोसेस से त्रुटि रहित डेटा और वास्तविक आंकड़े विभाग को उपलब्ध होंगे।
बीमा का लाभ के लिए राज्य के सभी कर्मियों को प्लास्टिक का एक कार्ड दिया जायेगा। यह एटीएम कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की भांति होगी। इस कार्ड में कर्मचारी का डेटा मौजूद रहेगा।
25 प्रकार की गंभीर बीमारी कौन कौन से है ?
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत केटेगरी ए ,बी और सी में आने वालों को 25 प्रकार के गंभीर रोगों का होगा मुफ्त इलाज में होगा। कार्यरत कर्मचारी स्वंय या आश्रितों के लिए यदि निजी या सरकारी बीमा कम्पनी से बीमा कराया है फिर भी लाभुक एवं उसके आश्रितों को इस योजना का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना में निम्नलिखित 25 प्रकार के गंभीर बीमारी का इलाज मुफ्त में होगी :-
1. सभी प्रकार के कैंसर/कीमोथेरेपी/ओरल कीमोथेरेपी
2. अंग प्रत्यारोपण
3. गुर्दे की बीमारियाँ/गुर्दे का प्रत्यारोपण
4. यकृत रोग/यकृत प्रत्यारोपण
5. एसिड अटैक
6. विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम
7. थैलेसीमिया, रक्त डिस्क्रैसिया
8. अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण
9. पोस्ट ट्रॉमा विकृति और जलने के मामले में प्लास्टिक सर्जरी
10.रेटिना डिटैचमेंट
11. क्रैनियोटॉमी के साथ गंभीर सिर की चोट + गंभीर देखभाल
12. हृदय रोग/कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग/इंट्रा महाधमनी बैलून पंप (सीएबीजी+आईएबीपी)/ओपन हार्ट सर्जरी
13. आईसीयू रोगी में तीव्र विफलता में निरंतर गुर्दे की रिप्लेसमेंट थेरेपी
14. प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी
15. ट्रेकिआ ओसोफेजियल फिस्टुला का ऑपरेशन
16. मेनिंगोएन्सेफैलोसेले सर्जरी
17. पेनेट्रेटिंग केराटोप्लास्टी
18. ब्रेन हेमरेज
19. चेहरे की दरारें, माइक्रोटिया हेमीफेशियल, माइक्रोसोमिया, टीचर कोलिन्स सिंड्रोम, क्रोनियन सिनोस्टोसिस, एक्टोपिया वासिया सहित जन्मजात विकृतियाँ
20. कोक्लियर इम्प्लांट
21. डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
22. किशोर नासोफेरींजल एंजियोफिब्रोमा
23. रक्त विकार से संबंधित रोग
24. न्यूरोसर्जरी
25. जोड़ों का कुल प्रतिस्थापन