सरकारी शिक्षकों को चौदह से अधिक प्रकार का अवकाश देय है। वे पद ग्रहण काल से सेवानिवृति तक 14 से अधिक प्रकार के छुट्टी (Types of leave for teachers) का उपभोग सेवाकाल में कर सकते है। इनमें से कुछ अवकाश, छुट्टी में जाने के पूर्व स्वीकृत होते है तो कुछ छुट्टी समाप्त होने पर कर्तव्य में लौटने के बाद स्वीकृत होते है। वर्तमान में सरकारी सेवकों को HRMS से ऑनलाइन छुट्टी लेने का प्रावधान है।
झारखण्ड में ई-विद्यावाहिनी (E-Vidya Vahini) द्वारा शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश को ऑनलाइन स्वीकृति दी जाती है। विद्यालय के हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक का छुट्टी नियंत्री पदाधिकारी ऑनलाइन स्वीकृत करते है जब की विद्यालय के सहायक शिक्षकों का छुट्टी ई-विद्यावाहिनी में हेडमास्टर द्वारा स्वीकृत करने का नियम है।
राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवकों को मानव सम्पदा पोर्टल से छुट्टी लेने का प्रावधान है शिक्षकों का अवकाश के लिए ये पोर्टल प्रक्रियाधीन है। सेवाकाल के समस्त लेखा जोखा मानव सम्पदा (HRMS) पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।
शिक्षकों के लिए अवकाश का प्रकार (Types of leave for teachers)
राज्य के सरकारी शिक्षकों को 14 से अधिक प्रकार का अवकाश मिलता है जो निम्नलिखित है :-
1. मातृत्व अवकाश (महिला ) Maternity Leave
शिक्षिकाओं के लिए यह अवकाश 6 माह देय है। इस छुट्टी को किसी दूसरे छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है जो अधिकत्तम एक वर्ष तक का लाभ उठाया जा सकता है। गर्भावस्था में मातृत्व अवकाश के लिए शिक्षिका की जीवित संतान की संख्या दो से कम होनी चाहिए। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर इस छुट्टी को स्वीकृत कर्तव्य पर आने के बाद की जाती है। मातृत्व अवकाश के लिए वेतन, छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम वेतन के बराबर मिलेगी।
2. विशेष आकस्मिक अवकाश (महिला ) Special Casual Leave
यह अवकाश पद ग्रहण काल से सेवानिवृति तक महिला शिक्षिका को प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के लिए देय है। सार्वजनिक छुट्टी, आकस्मिक अवकाश , एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपयोग कर सकते है।
3. उपार्जित अवकाश (Earned Leave)
उपार्जित अवकाश सेवा काल में अधिकत्तम 300 ही अर्जित कर सकते है। निजी आवश्यक कार्य , स्वंय तथा अन्य के बीमार रहने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर यह अवकाश देय है। इस छुट्टी की गणना सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाती ही जो पुस्तिका के अंतिम पृष्ट पर चिपकाया जाता है।
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4. अर्द्ध वैतनिक अवकाश (Half Paid Leave)
सरकारी सेवक द्वारा प्रत्येक एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 20 दिनों की छुट्टी आधे वेतन पर देय होगी।
5. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
शिक्षकों द्वारा अध्ययन छुट्टी में जाने के बाद भी प्रोन्नति और पेंशन के लिए अवधि की गणना की जाएगी।
6. असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave)
सरकारी शिक्षकों का जब कोई दूसरी छुट्टी नहीं बची हो या दूसरी छुट्टी अवशेष होने पर भी असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन देने पर यह छुट्टी देय है। यह छुट्टी पूर्व से स्वीकृत नहीं होता है और इस छुट्टी में रहने की अवधि का वेतन नहीं मिलता है।
7. रूपांतरित अवकाश
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8. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
एक वार्षिक कैलेंडर में शिक्षकों को 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलता है। यह अवकाश विद्यालय के हेडमास्टर का नियंत्री पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है जबकि विद्यालय के सहायक शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश हेडमास्टर द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। यह छुट्टी एक साथ 12 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। इस छुट्टी के लिए आवेदन ई- विद्यावाहिनी में ऑनलाइन अपलोड किया जाता है तथा ऑनलाइन ही इससे स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है।
9. क्षतिपूरक अवकाश
अवकाश के दिनों में कार्य करने के एवज में सरकारी शिक्षकों को क्षतिपूरक अवकाश देय है। इस छुट्टी की स्वीकृति का नियम आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति की भांति है। यह वर्ष में अधिकत्तम 20 दिन देय होंगे। एक बार में सभी प्रकार की छुट्टी मिलाकर 12 दिन ही उपभोग कर सकते है।
10. अस्पताली अवकाश
11. निरोधा अवकाश (Detention Leave)
सरकारी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं जिस मकान में रहते है उसमें संक्रामक रोग हो तो उसे कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आदेश दिया जा सकता है। इस आदेश के फलस्वरूप कर्तव्य से अनुपस्थिति की छुट्टी निरोधा छुट्टीकहलाती है। यह छुट्टी जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 21 दिनों के लिए या ख़ास परिस्थिति में 30 दिनों तक के लिए दे सकता है। संक्रामक रोग में हैजा , चेचक , प्लेग , डिप्थीरिया , टाइफाइड ज्वर , सेरेब्रो स्पाइनल में मेनिनजाइटिस इस नियम के प्रयोजनार्थ समझे जा सकते है
12. अदेय अवकाश
13. पितृत्व अवकाश (पुरुष) (Paternity Leave)
14. शिशु देखभाल छुट्टी (महिला) (Child Care Leave)
अवयस्क संतान वाली महिला शिक्षिकाओं को, उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान , केवल दो बच्चों तक उनकी परीक्षा , बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए दो वर्ष (730 दिन ) की शिशु देखभाल छुट्टी जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा स्वीकृत होगी। यह छुट्टी अर्जित अवकाश के सामान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से मंजूर की जाएगी। इस छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है।
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15. विशेष अवकाश
वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्हे टीबी या कुष्ठ या कैंसर रोग से ग्रसित है उन्हें सम्पूर्ण सेवाकाल में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 12 माह का छुट्टी मिलेगी।
इनमे से शिक्षकों द्वारा आकस्मिक अवकाश , विशेष आकस्मिक अवकाश , अर्जित अवकाश, अस्पताली अवकाश और मातृत्व अवकाश ही ज्यादातर उपयोग किये जाते है।